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सामूहिक विवाह योजना 2026 ऑनलाइन आवेदन | बेटी की शादी के लिए ₹1 लाख सहायता

Post Date : 17 January 2026 / 5:55 AM

उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2026 के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया है।

पहले इस योजना के तहत ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन अब यह बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम करना और बाल विवाह पर रोक लगाना है।

यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस लेख में आपको योजना से संबंधित पूरा विवरण मिलेगा—जैसे योजना की जानकारी, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब, निर्धन और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों एवं महिलाओं के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

इस योजना के अंतर्गत योग्य परिवारों की बेटियों का विवाह सामूहिक रूप से कराया जाता है। विवाह के अवसर पर लाभार्थी कन्या को न केवल आर्थिक सहायता दी जाती है, बल्कि गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक उपहार सामग्री भी प्रदान की जाती है।

इस योजना का संचालन एवं निगरानी जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।

 

सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2026 : संक्षिप्त विवरण

  • योजना का नाम: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
  • लेख का नाम: सामूहिक विवाह योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2026
  • लाभ राशि: ₹1,00,000
  • लाभार्थी: उत्तर प्रदेश के पात्र नागरिक
  • आवेदन माध्यम: ऑनलाइन
  • आधिकारिक वेबसाइट: cmsvy.upsdc.gov.in
सामूहिक विवाह योजना में कितनी राशि मिलती है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल ₹1,00,000 की सहायता राशि निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है—

  • ₹60,000 – सीधे कन्या के बैंक खाते में
  • ₹25,000 – वर-वधू को उपहार सामग्री के रूप में
  • ₹15,000 – विवाह समारोह के आयोजन हेतु

 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं
  • यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए लागू है
  • गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह हेतु आर्थिक सहायता
  • सभी धर्मों और वर्गों के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं
  • विवाह समारोह का आयोजन नगर निकाय / पंचायत / जिला स्तर पर सरकारी निगरानी में होता है
  • कन्या को गृहस्थ जीवन के लिए उपहार सामग्री दी जाती है, जैसे—
  • कपड़े
  • पायल-बिछिया
  • स्टील डिनर सेट
  • प्रेशर कुकर
  • ट्रॉली बैग
  • वैनिटी किट
  • दीवार घड़ी आदि
  • विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाएं भी योजना की पात्र हैं
  • दिव्यांग कन्या या दिव्यांग अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता दी जाती है

 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पात्रता (Eligibility)
  • कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • विवाह की तिथि पर कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो
  • विवाह की तिथि पर वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो
  • कन्या अविवाहित, विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा हो सकती है
  • SC / ST / OBC वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है

 

सामूहिक विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आय प्रमाण पत्र
  • कन्या एवं वर की पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड (कन्या एवं वर का)
  • विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा होने पर न्यायालय का आदेश
  • कन्या की बैंक पासबुक की प्रति
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • मोबाइल नंबर
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SOME USEFUL IMPORTANT LINKS

Apply OnlineClick Here
Application Correction (Edit)Click Here
 Official WebsiteClick Here

Frequently Asked Questions

What is Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026?

It is a welfare scheme by the Uttar Pradesh Government that provides financial assistance for the marriage of girls from poor and eligible families through organized mass wedding ceremonies.

How much financial assistance is provided under this scheme?

A total assistance of ₹1,00,000 is provided, which includes direct cash support, wedding gifts, and expenses for organizing the marriage ceremony.

Who is eligible to apply for Samuhik Vivah Yojana 2026?

Applicants must meet the following conditions:

  • The bride’s family must be a permanent resident of Uttar Pradesh
  • Annual family income should not exceed ₹2,00,000
  • Bride must be 18 years or older, and groom must be 21 years or older

Is there a fixed last date to apply for this scheme?

No fixed last date is announced. Applications are accepted as per district-wise marriage schedules, and usually close 10–15 days before the ceremony date.

Where can I apply online for this scheme?

You can apply through the official website at https://cmsvy.upsdc.gov.in.